पोक्सो एक्ट में दो आरोपी दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने रफीगंज थाना कांड संख्या -405/23, पोक्सो केस न -120/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त चंदन कुमार को विभिन्न अपराध सहित पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त चंदन कुमार अतरौली ओबरा को भादंवि धारा -323,342,376 और 04 पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता ने 09/09/23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि रफिगंज में पीड़िता पढ़ाई करती थी आज अभियुक्त अन्य साथी के सहयोग से हमारे पिता और हमारे साथ मारपीट किया, इससे पूर्व अभियुक्त ने आगे का पढाई लिखाई शादी व्याह के वादा कर 30 माह से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाते रहा, तो सुरक्षा और न्याय के लिए केस दर्ज कराई , दुसरे वाद में
एक अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है स्पेशल पीपी शिव लाल मेहता ने कहा कि
गोह थाना कांड संख्या -195/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त सुधीर कुमार पिपरा गोह को भादंवि धारा -363,376 और 04 पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है इस वाद में आई ओ शमीम अहमद, डॉ लालसा सिन्हा सहित अभियोजन की ओर से 09 गवाही हुई थी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 16/09/21 को अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्त ने बहला फुसलाकर पीड़िता को भगाकर ले गया है बाद में पता चला कि लुधियाना ले गया है जब पीड़िता ने अभियुक्त पर केस करने की धमकी दी तो अभियुक्त ने पीड़िता को घर पहुंचा दिया था, दोनों केस में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि
30/07/25 निर्धारित किया गया है।