चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज अष्टम न्यायधीश मनीष जयसवाल ने उपहारा थाना कांड संख्या -80/20,एस टी आर -206/21में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए चोरों अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, एपीपी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि अभियुक्त अशोक शर्मा उर्फ अशोक वर्मा,अबु उर्फ रंजीत कुमार, सतीश कुमार,जय प्रकाश सिंह शंकरडिह उपहारा को भादंवि धारा -302/149 में आजीवन कारावास की सजा और पन्द्रह हजार रुपए जुर्माना लगाया है अभियोजन की ओर से डॉ, आई. ओ सहित सात गवाही हुई थीइस वाद में अभियुक्त बिष्णुपद सिंह का अभियोजन के दौरान 05/06/25 को मृत्यु हो गई थी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सभी चारो अभियुक्तों को 14/07/25 को घटना का दोषी करार दिया गया था, प्राथमिकी सूचक सुजीत कुमार शंकरपुर उपहारा ने 02/12/20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि जमीनी विवाद के कारण नामजद आरोपी सहित अन्य अज्ञातों ने मिलकर हमारे पिता श्रीनाथ शर्मा को गांव के पूर्व नहर पर ले जाकर लाठी डंडे गंडासा से मारकर गोली मार दी, घटना के जानकारी मिलते ही पुलिस ने हमारे पिता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोह लाई जहां डाक्टर ने
श्रीनिवास शर्मा को मृत घोषित किया तब पुलिस ने मेरे बयान पर प्राथमिकी दर्ज की और अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही शुरू किया।