चाचा के हत्यारे दोनों भतीजे को आजीवन कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रधान जिला जज राजकुमार वन ने मदनपुर थाना कांड संख्या -67/03, जी. आर-1139/03, एसटीआर -306/03 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए कृष्णा राम और कृत राम दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त कृष्णा राम और कृत राम करमडिह मदनपुर को भादंवि धारा -302/34 में आजीवन कारावास की सजा,दस हजार रुपए जुर्माना और जूर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है , अभियोजन के तरफ से डॉ,आई. ओ.सहित ग्रामीणो की गवाही हुई थी,25/12/03 को अभियुक्तों पर भादंवि धारा 302/34 का आरोप गठन किया गया था और 10/07/25 को भादंवि धारा -302/34 में दोषी करार दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक संजय राम ने 26/06/03 को प्राथमिकी में बताया था कि सार्वजनिक कुआं आने जाने के लिए गैर मजरूआ जमीन में रास्ते के लिए सूचक और उनके पिता महंग राम से चाचा सहंगराम और उनके दोनों लड़के कृष्णा राम और कृत राम मारपीट करने लगे जिससे महंग राम बुरी तरह से जख्मी हो गए बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी अभियोजन के दौरान अभियुक्त सहंग राम की मृत्यु हो गई थी आज सज़ा के बिन्दु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता
ने कहा कि अभियुक्त घर का कमाऊ सदस्य हैं इनकी मां लकवाग्रस्त है सहोदर भाई है मजदूरी करते हैं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि अपराध की गंभीरता देखते हुए सज़ा दी जाए, दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने सज़ा सुनाई जिसके पश्चात अभियुक्तों को अपनी करनी पर पछतावा महसूस होने लगा था।