अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे आठ ने ओबरा थाना कांड संख्या 149/23 एस टी आर -719/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त को भादंवि धारा 323/34 में दोषी ठहराया है एपीपी रविन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों अभियुक्त पति-पत्नी हैं अभियुक्त उपेन्द्र मेहता और उसकी पत्नी को भादंवि धारा 323 में दोषी करार देते हुए परिवीक्षा का लाभ देते हुए डांट फटकार कर आगे से कानून हाथ में न
लेने के आश्वासन लेकर छोड़ दिया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मुकेश कुमार सोनहुली ओबरा ने 30/03/23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि सहोदर बड़े भाई ने पूर्व में हुई बांट वारा नहीं मानते हुए छज्जा और दरवाजा मेरे निजी जमीन में बना रहे थे मना करने पर बड़े भाई और भाभी ने मिलकर मुझे तथा मेरी पत्नी को छड़ से मारकर जख्मी कर दिया था।