हत्या के प्रयास के आरोपी को दस साल हुई सज़ा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे आठ मनीष कुमार जायसवाल ने मदनपुर थाना कांड संख्या -187/18, एसटीआर -365/19,304/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त विकास दास नीमा आजन मदनपुर को सज़ा सुनाई है एपीपी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा

कि अभियुक्त को भादंवि धारा 307 में दस साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है, अभियुक्त को न्यायालय द्वारा -04/07/25 को भादंवि धारा -307 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक श्यामली दास नीमा आजन मदनपुर ने 09/08/18 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि हमारे पिता बाबू राम दास 08/08/18 को रात्रि में सामुदायिक भवन में सोये हुए थे तब रात्रि 10 बजे अभियुक्त विकास दास ने जान मारने के नियत से गर्दन पर वार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था पिताजी द्वारा जोर जोर से हल्ला करने पर ग्रामीण जुटे और अभियुक्त भाग गया तब मेने इलाज हेतु प्राथमिकी स्वस्थ केंद्र मदनपुर लाया और घटना के जानकारी पुलिस को देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।