अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
जिला उपभोक्ता अदालत औरंगाबाद में उपभोक्ता वाद संख्या -110/22 में आवेदक रामाकांत शर्मा वार्ड 08 श्रीकृष्ण नगर अहरी औरंगाबाद को स्टार युनीयन डाई इची
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नवी मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय गयाजी का 198904 का चेक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने प्रदान किया इस अवसर पर बीमा कम्पनी अधिवक्ता अंजनी कुमार सिंह और अधिवक्ता चंदन गोरव उपस्थित थे,
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आवेदक रामाकांत शर्मा के पत्नी का मृत्यु 29/04/22 को हो गई थी आवेदक और उनकी पत्नी का संयुक्त खाता बैंक आफ इंडिया महाराजगंज रोड औरंगाबाद में था,28/08/20 से प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रिमियम हर साल भर रहे थे याचिकाकर्ता को बेंक ने कभी भी बोंड पत्र और बीमा पॉलिसी नम्बर नहीं दिया था इसलिए बीमा राशि भुगतान में टालमटोल करता था मजबूरन पीड़ित को जिला उपभोक्ता अदालत में वाद करना पड़ा तत्पश्चात लाभ मिला, अधिवक्ता ने आगे बताया कि बहुत से
लोग जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं के लाभ,बीमा लाभ, प्राकृतिक आपदा और सड़क दुघर्टना लाभ से वंचित रह जाते हैं।