राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता में अधिवक्ताओं की भूमिका अहम : जिला जज

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आगामी 13 सितम्बर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राज कुमार के प्रकोष्ठ में जिला जज द्वारा जिला विधि संघ एवं अधिवक्ता संघ के सभी पदधारी अधिवक्ताओं एवं कार्यकारिणी सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता तथा अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत सफलता के साथ-साथ अपने ही कीर्तिमान को स्थापित करते हुए लक्ष्य हासिल करें। इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तान्या पटेल उपस्थित रहें। जिला जज के प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में जिला विधि संघ के अध्यक्ष विजय कुमार पाण्डेय सचिव, जगनारायण सिंह तथा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री संजय सिंह एवं सचिव, श्री सिद्धेष्वर विद्यार्थी सहित कार्यकारिणी के अन्य पदधारी अधिवक्ता उपस्थित रहें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आगामी 13 सितम्बर, को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कार्यकारिणी के सभी पदधारी अधिवक्ताओं के साथ बैठक का मुख्य उद्देष्य था कि स्वयं अधिवक्ता के साथ-साथ उनके साथ काम करने वाले अधिवक्ताओं का इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रीय भागीदारी से अपेक्षा से अधिक परिणाम मिलने की संभावना प्रबल है जिसके लिए सभी का पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए सहयोग मांगा गया। जिला जज द्वारा जिला विधि संघ एवं अधिवक्ता संघ के द्वारा पूर्व में किये गये सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। इस अवसर पर जिला जज द्वारा कहा गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का यही उद्देश्य है कि न्याय सभी के पास सुलभ हो जिसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार काफी तत्पर रहता है और इसमें सभी विद्वान अधिवक्ताओं का सहयोग मिलता है और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन तथा इसकी सफलता सामुहिक प्रयास का प्रतिफल होता है और यह क्रम आगे भी जारी रहें इसके लिए सभी का सहयोग इसके निरंतरता के लिए आवश्यक है। जिला जज द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में किस प्रकार का वादों का निष्तारण संभव है इस सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। वादों के निस्तारण के क्रम में आने वाले चुनौतियों एवं समस्याओं का आपसी तालमेल एवं सहयोग से उसे दूर करते हुए निष्पादन कराने में पूर्ण सहयोग का आष्वासन दिया गया। इस बैठक में दोनों अधिवक्ता संघ के पदधारियों द्वारा यह विश्वास दिलाया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु दोनों संघ यथा सभव अपने स्तर से प्रयास करते हुए पुराने राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्तारण हुए वादों से अधिक वाद का निस्तारण कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। मध्यस्थता विशेष अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें, जिला जज विधि संघ एवं अधिवक्ता संघ के बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, सचिव के साथ-साथ सभी कार्यकारिणी सदस्यों को जिला जज द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सहयोग से माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय न्यायमूर्ति सह कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और अध्यक्ष एमसीपीसी के मार्गदर्शन में विशेष मध्यस्थता अभियान-मध्यस्थता राष्ट्र के लिए’’ पुरे भारत में चलाया जा रहा है जो तालुका न्यायालयों, जिला न्यायालयों, और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए 90 दिनों का गहन अभियान है जिसके तहत वैवाहिक विवाद मामलें, दुर्घटना दावा मामलें, घरेलू हिंसा मामलें, चेक बाउंस मामलें, वाणिज्यिक विवाद मामलें, सेवा मामलें, आपराधिक समझौता योग्य मामलें, उपभोक्ता विवाद मामलें, ऋण वसूली मामलें, विभाजन मामलें, बेदखली मामलें, भूमि अधिग्रहण मामलें, अन्य उपयुक्त सिविल मामलें, को पहचान कर मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जायेगा, जिसके लिए सभी अधिवक्ताओं से सहयोग के लिए अपील किया गया तथा अपने स्तर से इस राष्ट्र व्यापी अभियान का हिस्सा बनने तथा अपने स्तर से पक्षकारों को सूचित करते हुए इसके लिए प्रेरित करने हेतु अनुरोध किया गया है। स्थायी लोक अदालत निरंतर क्रियाशील जिसके माध्यम से निस्तारित होंगें जन उपयोगी सुविधाओं से सम्बन्धित वाद-जिला जज जिला जज द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद अन्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकारण अधिनियम की धारा-22 बी के तहत स्थायी लोक अदालत जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाऐं आता है, के बार में कार्यकारिणी को जानकारी देते हुए बताया कि स्थायी लोक अदालत में वायु, सडक, या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन सेवा, डाक, टेलीग्राफ, या टेलीफोन सेवा, किसी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रौशनी या पानी की आपूर्ति, लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य राक्षा की प्रणाली, अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा, बीमा सेवा, मनरेगा, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान, आवास और भू-सम्पदा सेवा, और किसी ऐसी सेवा को शामिल किया गया है जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार जो भी स्थिति हो लोकहित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा में घोषित किया गया हो से सम्बन्धित मामलें को प्रमुखता से देखा जा रहा है जिसके लिए भी अधिक से अधिक अपने स्तर से प्रचार-प्रसार सुनिष्चित करते हुए इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जिला जज द्वारा कहा गया कि अधिक से अधिक औरंगाबाद की जनता को इसका लाभ प्राप्त हो, इस हेतु सभी लोग स्वयं अपने स्तर से पहल करने हेतु कहा गया।