अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम -चार न्यायधीश प्रदीप चंद्रा ने नवीनगर थाना कांड संख्या 56/10, ट्रायल संख्या -768/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, सहायक अभियोजन पदाधिकारी रणबीर ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त जितेन्द्र चंद्रवंशी रघुनाथगंज नवीनगर को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए में तीन साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है, तथा धारा 26 में दो साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अभियुक्त नबीनगर थाना कांड संख्या -55/10 में भी अभियुक्त था,अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया सिंह थानाध्यक्ष नवीनगर 26/03/10 को सुबह में नबीनगर थाना कांड संख्या -55/10 के अभियुक्त को गिरफ्तार करने रघुनाथ गंज शस्त्र बलों के साथ छापेमारी कर रहे थे तो अभियुक्त को घर से गिरफ्तार कर तलाशी में खाट के तकिया के नीचे एक देशी पिस्तौल और कुछ गोलियां बरामद किया गया, अभियुक्त से उससे सम्बन्धित दस्तावेज मांग किया गया तो अभियुक्त ने कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तब विधिवत जप्ति सुची बनाकर पिस्तौल और गोली जप्त किया गया,इस वाद में चार्जशीट -14/05/10 को आई थी, अभियुक्त पर 18/05/10 को संज्ञान लिया गया था, अभियुक्त पर आरोप गठन 18/05/23 को हुई थी आज निर्णय पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।