अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार
जिले में नवगठित नगर पंचायत देव एवं बारूण में नगर पालिका के द्वारा होल्डीग टैक्स की वसुली शुरु की जानें वाली है। जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के कार्यालय से इस आशय का पत्र निर्गत किये गये हैं। नगर पालिका क्षेत्र में पड़ने वाले कुल बसावट एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से परिसीमित क्षेत्रफल के हिंसाव से सुविधा टैक्स का निर्धारण कर वसुली किये जायेंगे। होल्डींग टैक्स की वार्षिक संगणना के लिए आवासीय परिसर का 70 प्रतिशत एवं व्यावसायिक का 8 0 प्रतिशत के आधार पर करारोपण होगा। मलिन बस्तियों में 250 वर्ग फीट के क्रम में कुर्सी आधारीत झोंपडियों को करमुक्त रखा जाना है। दोनों नव गठित नगर निकाय देव एवं बारूण में सम्पति कर वसुली हेतु जागरूकता फैलानें के लिए माईकिंग कराये जायेंगे।