अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -238/25 में अनुसंधानकर्ता कुमकुम कुमारी पुलिस अवर निरीक्षक दाउदनगर को शोकोज किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि शोकोज में कहा गया है कि यह मामला बी एन एस 126(2),115(2),95,3(5) और पोक्सो एक्ट धारा 04 के अंतर्गत दर्ज है जो जघन्य अपराध है कोर्ट ने पूछा है कि पीड़िता का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया, पीड़िता का बी एन एस की धारा -183 के अंतर्गत बयान क्यों नहीं कराया गया, थाना किशोर गण को 07/04/25 से 09/04/25 तक अपने संरक्षण में क्यों रखा, सम्बंधित वाद में विचारण संख्या उल्लेखित क्यों नहीं करवाया गया,और सम्बंधित प्रोबेशन अधिकारी को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई,उपर उल्लेखित सभी विषय घोर कर्तव्यहीनता और लापरवाही का घोतक है, किशोर न्याय अधिनियम का घौर उल्लंघन है अतः इसका स्पष्टीकरण शिघ्रता से किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद में दें, अधिवक्ता ने आगे बताया कि इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन, पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक को भेजा गया है।