अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने जी. आर. संख्या -2089/24,जे जे बी वाद संख्या -1052/25 में सुनवाई करते हुए मंडल कारा अधीक्षक औरंगाबाद को शोकोज किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एक किशोर का मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्र निर्धारण हेतु 16/01/25 को आदेश पत्र निर्गत कराया गया था, किंतु आज तक उम्र निर्धारण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे किशोर का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चलेगा या बाल न्यायालय में चलेगा या न्यायालय में चलेगा, क्लियर नहीं हो रहा है, किशोर का विधि विवादित किशोर नहीं घोषित होने से किशोर के हित का हनन हो रहा है, किशोर लम्बे समय से मंडल कारा में संसीमित है, प्रतिवेदन में विलम्ब ऐक्ट का उल्लघंन है और घोर लापरवाही और कर्तव्यहीनता का घोतक है जो अत्यंत खेदजनक है अधिवक्ता ने आगे बताया कि 15/04/25 को कारा अधीक्षक स्पष्टीकरण के साथ सदेह किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद में उपस्थित हो वरना राज्य सरकार से उचित कार्यवाही हेतु मामला अग्रसरित किया जाएगा इस आदेश की प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक गृह और कारा विभाग पटना को भेजी जा रही है।