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38 साल पुरानी अपहरण वाद में दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रधान जिला जज राजकुमार वन ने एक 38 साल पुरानी पैसे वसुलने के इरादे से अपहरण के मामले में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है, लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने कहा कि अभियुक्त अजय सिंह, विजय सिंह जैतपुर हसपुरा को भादंवि धारा -364/34 में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 27/03/25 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि हसपुरा थाना कांड संख्या -13/87 के वाद सूचक राजकुमार सिंह जैतपुर हसपुरा ने 16/02/87 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि मेरा पांच साल का लड़का मुंगेरी कुमार गांव में खेल रहा था तो अभियुक्तों ने केराव का ढोढी खिलाते हुए गांव के पश्चिम पैसे वसुलने के नियत से अपहरण कर ले गए, जिसके पश्चात काफी खोजबीन पर भी लड़का नहीं मिल रहा था, तो सूचक ने घटना के सत्यता जानकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।