औरंगाबाद ख़बर सुप्रभात समाचार सेवा
अम्बा थाना क्षेत्र के परता निवासी आलोक कुमार ने औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक से सूचना अधिकार कानून के तहत सूचना मांगा है। जानकारी के अनुसार उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में दायर CWJC No 6922/24 में पारित आदेश के आलोक में दिनांक 13.7.24 को E-MAIL तथा 16.7.24 एवं 14.11.24 को निबंधीत पत्र के माध्यम से आवेदन देकर माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने तथा प्राथमिकी दर्ज करने और आए से अधिक संपत्ति का जांच कराने का अनुरोध किया था। इस संबंध में भेजे गए आवेदन के आलोक में अभी तक की गई कार्रवाई और जांच के दिशा में अद्यतन जानकारी का मांग सूचना अधिकार कानून के तहत मांगा है। एक अन्य जानकारी के अनुसार इन्होंने अम्बा थाना से भी आरटीआई के तहत सूचना मांगा था लेकिन समय सीमा का ख्याल नहीं रखा गया तथा 96 दिनों के बाद डाक विभाग से जो मुझे जानकारी उपलब्ध कराया गया है वह असंतोष जनक जानकारी प्राप्त कराया गया है। आलोक ने बताया कि 96 दिनों के बाद सूचना उपलब्ध कराने के लिए आखिरी कौन दोषी है जांचोपरांत विधी एवं कानून संवत कारवाई पुलिस अधीक्षक महोदय को करना चाहिए। तथा यह खुलासा होना चाहिए कि इसके लिए स्थानीय पुलिस जिम्मेवार है या फिर डाक विभाग?