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नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने में दोषी करार

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या -171/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को दोषी ठहराया है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि काराधिन अभियुक्त विपिन कुमार धनौती बारूण को भादंवि धारा -363,366,376 और पोक्सो एक्ट धारा -04 में दोषी करार दिया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 14/02/25 निर्धारित किया गया अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 24/04/23 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि 20/04/23 को पत्नी के अनुपस्थित में अभियुक्त ने हमारी नाबालिग लड़की को भगा ले गया जब हम इसकी जानकारी लेने लड़का के घर गए तो लड़के वाले गाली-गलौच करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए थे तब लड़की के बरामदगी और न्याय के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।