अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या -110/16 , सेशन ट्राइल संख्या -219/18 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीन महिला समेत चार अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है
एपीपी कामता प्रसाद सिंह ने बताया कि मुफस्सिल थाना कांड संख्या -110/16 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी चार अभियुक्त मो मंसूर आलम, शाहनवाज़ खातून,शफीहन खातून, प्रवीण खातुन नेहुटी मुफस्सिल को भादंवि धारा 325/149 में तीन साल की सजा और दस हजार रूपए जुर्माना लगाया है, भादंवि धारा -147 में एक साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है एव धारा -323/149 में एक साल की सजा और एक हजार रूपए जुर्माना लगाया है, सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक शमशाद आलम नेहुटी ने 17/06/16 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने जमीनी विवाद के कारण 17/06/16 को दोपहर में सूचक के भाई नुरैन आलम ,बहन राजीया और राबीया के साथ गाली-गलौच मारपीट करते हुए बुरी तरह से घायल कर दिया, काफी हल्ला गुल्ला होने पर पड़ोसीयो के आने से जान बची, अभियुक्तों पर आरोप गठन 31/12/16 को किया गया था और निर्णय पर 10/01/25 को सभी चार अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था।