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4915 स्कूलों का मान्यता होगा रद्द

पटना संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवाप्रादेशिक

बिहार में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानदंडों का पालन नहीं करने वाले 4915 स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। यू-डायस प्लस 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर इन स्कूलों की पहचान की गई। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा

मंत्रालय ने शिक्षा विभाग को इन स्कूलों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने और उनके यू-डायस कोड रद्द करने के निर्देश दिए। विभाग को 31 मार्च, 2025 तक इस संबंध में मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपनी होगी।