औरंगाबाद से अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पांच उमेश प्रसाद ने जम्होर थाना कांड संख्या -306/2001,एस. टी .आर -323/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी चारों अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में भादंवि धारा-302,201,120 बी में दोषमुक्त किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आज इस वाद
के अभियुक्त प्रदीप कुमार सिंह, श्याम बहादुर सिंह, रामबहादुर सिंह, अविनाश कुमार सिंह जम्होर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है, एपीपी नागेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि प्राथमिकी सूचक शेलेंद्र कुमार सिंह जम्होर ने 01/09/01 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 30/08/01 को उनके भाई संजय कुमार सिंह खेत और बगीचे में काम करने गए थे जो दो दिन तक घर वापस नहीं लोटे थे, 01/09/2001 को जम्होर बाजार के दक्षिण अहिरा पिंड पर लाश बरामद किया गया था, प्राथमिकी सूचक ने आगे कहा था कि जनवरी 2001 में अभियुक्तों से हुई झगड़ा के आधार पर नामजद किया गया था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एक अन्य अभियुक्त यमुना नट की मृत्यु हो गई है कोंग्रेसी नेता प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि हमें न्यायालय पर विश्वास था कि हमारे साथ न्याय होगा, और आज हमें न्याय मिला, हत्या जेसे संगीन झूठे आरोप से दो दशक बाद मुक्त हुआ जो हमारी स्वच्छ राजनीति की जीत है।