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दिवाली पर नहीं जलेंगें पटाखे, प्रशासन नें लगाया रोक

सुनील कुमार सिंह की रिपोर्ट

जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के आदेशानुसार जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय नें प्रेस नोट जारी कर इसबार दिवाली में वायु प्रदुषण फैलाने वाले पटाखे जलानें पर पूर्णतः रोक लगाया गया है। प्रेस नोट में माननीय सर्वोच न्यायालय के रिट याचिका संख्या 728 /2015 दिनांक 29.10.2021

एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( N.G. T.) प्रधान पीठ नई दिल्ली मूल आवेदन संख्या 249 / 2020 में पारित आदेश दिनांक 01.12. 2020 के आलोक में चार नगरीय क्षेत्रों पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर में गत वर्ष परिवेशीय वायु गुणवता सूचकांक ( A Q I ) खराव, बहुत खराब या गंभीर पायी गयी थी, जिसके फलस्वरूप यहाँ पटाखे जलाने को पूर्णतः प्रतिबधित किया गया है, के मद्देनजर पुरे राज्य में वायु प्रदुषण फैलाने वाले पटाखों जताने पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। केवल .’ हरित पटाखों ‘ का प्रयोग ही रात्री 08 बजे से 10 बजे के बिच तक ही करनें की अनुमति रहेगी । जो भी व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाये जायेंगे, उनपर विधि संमत कारवाई करना सुनिश्चित किया जायेगा ।