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आधुनिक सुविधाओं के अभाव में आपरेशन क्यों

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बिहार ने एक अपील वाद खारीज करते हुए यह टिप्पणी की है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि जिला उपभोक्ता अदालत के वाद संख्या -38/08 में आवेदिका रूणा देवी रामपुरचाई करपी अरवल ने आरोप डाक्टर पर लगाया था कि डॉ मो परवेज

अख्तर चर्च के पास दाउदनगर औरंगाबाद ने 24/04/08 को लापरवाही से बिना वरिष्ठ डाक्टर के परामर्श के , बिना बिमारी के गम्भीरता बताये पेट फाड़कर आपरेशन कर दिया,04/05/08 तक अपने ही क्लिनिक में भर्ती रखने के बाद रेफर का पुर्जा दे दिया जिसमें लिखा था कि पथरी फसी हुई है जिसके कारण नहीं निकाला जा सका, इसलिए इंदिरा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान पटना रेफर किया जाता है, आवेदिका ने 18000 आपरेशन खर्च राशि और शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न के लिए 1.5 लाख मुआवजा हेतु जिला उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराई थी, जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने बताया कि उपभोक्ता अदालत ने आवेदिका के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए डाक्टर साहब को आदेश दिया था कि 35 दिनों के अंदर बीस हजार मुआवजा और तेरह हजार उपचार राशि वापस करें अन्यथा 9% ब्याज भी लगेगा, विपक्षी डा मो परवेज अख्तर की 21/04/21 को मुत्यु हो गई, उनकी पत्नी निकहत अफरीन ने जिला उपभोक्ता अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पटना में की जिसे राज्य उपभोक्ता अदालत ने यह कहते हुए खारीज कर दिया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस हुए बिना जटिल आपरेशन क्यों,और जिला उपभोक्ता अदालत के आदेश को कायम रखा, जिसके कारण आज दिवंगत डाक्टर साहब की पत्नी जो कानूनी उतराधिकारी और प्रतिनिधि थी इस वाद के आवेदिका रूणा देवी को 45000 रू के चेक जिला उपभोक्ता अदालत औरंगाबाद में प्रदान की।