तजा खबर

दुसरी बार शराब पीने पर न्यायालय ने किया सज़ा मुकर्रर

औरंगाबाद से अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार

बिहार में मद्य निषेध कानून के अंतर्गत शराब सेवन करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। अब दूसरी बार शराब पीने के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है।एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश नीतीश कुमार ने सोमवार को ओबरा के निवासी अभियुक्त Sarfaraz आलम को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। 29 जुलाई 2023 को उत्पाद थाना के एएसआई दिलीप कुमार ऋषि ने kutumba चेकपोस्ट के पास से शराब के नशे में ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के पश्चात्‌ गिरफ्तार किया था। इस घटना को लेकर उत्पाद थाना में धारा 37 के अंतर्गत केस दर्ज कराया गया था। इसकी जानकारी शेखर कुमार उत्पाद विभाग के विधि पारामर्शी वन ने दी है