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हत्या के दो अलग-अलग मामले में आजीवन कारावास की सजा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे – पांच उमेश प्रसाद ने बारूण थाना कांड संख्या -01/1981,एस. टी.आर-137/97 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र जीवित अभियुक्त बिरजू यादव सीतारामपुर बारूण को भादंवि धारा 395 में दोषी पाते हुए सात साल की सजा और पच्चीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक केशव महतो बारूण ने प्राथमिकी में बताया कि दिनांक 31/12/80 को गांव में भीषण डकैती हुई थी जिसमें केशव महतो के भाई गनौरी महतो बुरी तरह से घायल हो गए थे , डकैती में गांव के गजाधर महतो और रामाधार महतो की मृत्यु हो गई थी किन्तु उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट समर्पित नहीं किया गया था और न ही डाक्टर की गवाही हो पाई थी,इस वाद में प्राथमिकी 14 अभियुक्तों पर की गई थी जिसमें 07 अभियुक्तों पर ट्राइल चल रहा था जिसमें से 06 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है और आज एक मात्र अभियुक्त को भादंवि धारा-395 में सज़ा सुना कर जेल भेज दिया गया है एक अन्य जानकारी के अनुसार  व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सह एमपी एमएलए कोर्ट न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने बारूण थाना कांड संख्या -115/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधीन गुडु कुमार बसडिहा को भादंवि धारा 302/149 में आजीवन कारावास की सजा और पच्चीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी, भादंवि-147 में एक साल की सजा पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है, धारा -148 में दो साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है,धारा -323 में एक साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है धारा -324 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है धारा -341 में एक माह की सजा और पांच सौ जुर्माना लगाया है, सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, एपीपी शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि अभियुक्त को उल्लेखित धाराओं में 03/09/24 को दोषी ठहराया गया था, अभियुक्त पर आरोप था कि एक छेड़खानी के वाद के गवाह चन्दन कुमार को 10/03/23 लोहे के छड़ से पिटकर हत्या कर दी थी , प्राथमिकी सूचक दुर्गा कुमार बसडिहा नरारीकला खुर्द था।