अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस सौरभ सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या -41/12 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए छः अभियुक्तों को दोषी करार दिया है, एपीपी अनिल कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त सन्नी देओल,बालदेव प्रसाद,सरोज लाल,अनील लाल , दिलीप लाल और मनोज लाल चरकुपा रफीगंज को भादंवि धारा -307,149 में दोषी करार दिया है, सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 20/08/24 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि दोनों पक्ष गोतिया है बच्चों के लडाई में बड़े उलझ गए थे जो हिंसा के रूप ले लिया था, प्राथमिकी सूचक सिकंदर लाल चरकुपा रफीगंज 08/03/12 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि दोनों पक्ष के बच्चों में दिन में झगड़ा हुआ था, अभियुक्तों ने रात में घर पर आकर
हथियार से हमला कर दिया जिससे सुचक समेत अरूण लाल और चंदन कुमार घायल हो गए थे, अभियोजन की ओर से डाक्टर,आई ओ सहित 10 गवाही हुए थे, अभियुक्त मनोज लाल एक पैर से घायल है चल फिर नहीं सकता है तथा एड्स पीड़ित हैं इस बात की जानकारी आज बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में आवेदन से दी है।