अम्बा (औरंगाबाद) खबर सुप्रभात समाचार सेवा
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के द्वारा राज्य के अंदर वैसे बच्चे जिनका परिवारिस आर्थिक कारणों से नहीं हो पा रहा है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है या पिता अस्वस्थ हो गये हो या सिर्फ माता है या दिव्यांग है और उनकी उम्र 18 साल से कम है उनके 4000 रुपया मासिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है प्रखंड के वैसे सभी बच्चों का फॉर्म 19 तारीख तक भरा जाना है। इस लिए समस्त प्रखंड वासियो से आग्रह है की इस योजना का लाभ लेने हेतु प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें। उक्त जानकारी प्रखंड प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार ने दिये।