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जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने दिया मुआवजा , मंडल कारा का भी किया निरीक्षण

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री सुकुल राम के द्वारा मदनपुर थाना काण्ड संख्या 22 /20 के मृतक शैलेन्द्र ठाकुर, पिता – अर्जुन ठाकुर निवासी- ग्राम- कठरी, थाना- मदनपुर, जिला- औरंगाबाद के मां गिरजा देवी को 4.80 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।


जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, श्री सुकुल राम द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.03.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 03 /21 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था।


उक्त घटना के सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि मदनपुर थाना काण्ड संख्या 22 /20 शैलेन्द्र ठाकुर, पिता– अर्जुन ठाकुर निवासी- ग्राम- कठरी, थाना- मदनपुर, जिला- औरंगाबाद को दिनांक 02-02-2020 को ग्राम चमोथा टोली, शिवगंज के पास ट्रक संख्या एम पी 66 एच 0543 द्वारा धक्का मारने से घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गया था|
चेक प्रदान करते समय जिला जज के द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
इस अवसर पर पीड़िता के अधिवक्ता श्री काली प्रसाद ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद के त्वरित निष्पादन के माध्यम से पीड़ित को मुआवजा प्राप्त हो जाता है जिससे पीड़ित को समय पर उनको मुआवजा राशि मिलने से उनके कष्ट पर थोड़ा सहारा मिल जाता है,
राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है। एक अन्य जानकारी के अनुसार

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के द्वारा मण्डल कारा औरंगाबाद और अनुमंडल कारा दाऊद नगर में बंद वैसी बन्दियों के लिए विशेष अभियान चला रहा है जो छोटे छोटे अपराध में कारा में बंद हैं उन्हें जमानत पर मुक्त करने हेतु विशेष अभियान चला रहा है।
इसी के तहत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री सुकुल राम ने मंडल कारा औरंगाबाद में कार्यक्रम से सम्बन्धित विशेष निरीक्षण और निर्देश दिया उन्होंनेबताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार प्राधिकार जिले के दोनों जेलों के बन्दियों के जमानत और रिहाई हेतु विशेष अभियान चला रहा है। इस अभियान में वैसे बन्दी जो कारा में संसिमित हैं और उनकी वाद में अधिकतम सजा 2 वर्ष है उन्हें तथा वैसे बन्दी जो अपने वाद के अधिकतम सजा के आधी सजा तक कारा में बिता चुके हैं उन्हें विशेष रूप से इस अभियान में कारा से मुक्ति अथवा जमानत पर मुक्त कराने का प्रयास जिला विधिक सेवा प्राधिकार करेगा। सचिव ने आगे बताया कि उक्त अभियान के सम्बंध में कारा प्रशासन से बन्दियों की सूची के माँगी गयी है। ताकि बन्दियों की पहचान कर उन्हें जमानत अथवा रिहाई हेतु सम्बन्धित प्रक्रियाओं को किया जा सके।
इस अवसर पर मंडल कारा औरंगाबाद के जेल अधीक्षक श्री दीपक कुमार, विधिक सेवा प्रतिरक्षा प्रणाली के उप प्रमुख श्री अभिनन्दन कुमार, जेल भ्रमण पैनल अधिवक्ता श्री शंकर दयाल सिंह, और श्रीमती स्नेहलता के अतिरिक्त जेल प्रशासन के पदाधिकारी गण उपस्थित थे!