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पारा विधिक स्वयं सेवकों की पहूँच ग्रामीण स्तर तक कई कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन में पारा विधिक स्वयं सेवकों की भूमिका अहम, आज से लागू तीन नये कानूनों को जानना जरूरी : सचिव


औरंगाबाद से अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम द्वारा आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अन्तर्गत सूचीबद्ध सभी पारा विधिक स्वयं सेवको के साथ बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गयी जिसमें सचिव

के द्वारा पारा विधिक स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय लोक अदालत में उनकी भूमिका तथा गाॅव से लेकर पंचायत तक उनकी पहूँच के सन्दर्भ में विस्तार से चर्चा करते हुए पूर्ण सहयोग के लिए आह्वान किया। साथ-साथ तीन नये आपराधिक कानूनों जिनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आज से प्रभावी हो गया है, तीनों नये कानूनों के मूलभूत चिजो पर विस्तार से चर्चा की गयी। सचिव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित कई योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों से अवगत कराया गया। सचिव द्वारा दिनांक 13 जुलाई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को देखते हुए सभी उपस्थित पारा विधिक स्वयं सेवकों को अधिक से अधिक सुलहनीय वादों के निस्तारण के लिए सक्रिय सहभागिता हेतु निदेशित किया गया साथ ही उन्हें इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनीय आपराधिक वादों को अपने स्तर से गाँव और पंचायत जाकर चिन्ह्ति करने और उसे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन करवाने में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा उनकी पहुॅच जिला विधिक सेवा प्राधिकार तक करने का निर्देश दिया। सचिव द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में महज 12 दिन ही शेष है इसलिए इससे सम्बन्धित सभी गतिविधियों को युद्धस्तर पर किया जाना अपेक्षित है। सचिव के द्वारा पारा विधिक स्वयं सेवकों से इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले को सभी सुलहनीय मामलें के निस्तारण में सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु पूर्ण सहयोग की अपील किया गया जिसपर सभी पारा विधिक स्वयं सेवकों ने अपने स्तर से पहल करते हुए सुलहनीय वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक निस्तारण करने में अपनी पुरी क्षमता के साथ सहयोग करने में अपनी सक्रिया भूमिका निभाने के लिए सहमति प्रदान करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया गया। सचिव ने पारा विधिक स्वयं सेवकों को कहा कि आप लोग पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं इसलिए आपकी पहुॅच पंचायत से लेकर ग्रामीण स्तर तक है और पहुॅच का लाभ अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने सुलहनीय वादों को निस्तारण कराने में आपकी पहल की आवश्यकता है जिसे आपके द्वारा पुरी निष्ठा से पालन किया जाये तो निःसंदेह कई लोग जो अपनी सुलहनीय वादों को लेकर न्यायालय का चक्कर काटते हैं उन्हें त्वरित न्याय मिल जायेगा।। सचिव द्वारा सभी पारा विधिक स्वयं सेवकों को बताया गया कि यह वर्ष 2024 का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है जो आम चुनाव के कारण चार महीने बाद हो रहा है और आपके द्वारा अपने स्तर से पंचायत से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक किये जाने वाले प्रचार-प्रसार तत्पष्चात् जिनका मामला राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह और समझौते के आधार पर निस्तारित होते हैं तो वह सुख का अनुभूति करेगें। आप पंचायत से लेकर ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों को विधिक अधिकार और विधिक जानकारी उपलब्ध कराने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के एक महत्वपूर्ण अंग है और आपके द्वारा की गयी पहल के उपरान्त राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उनके वाद का निस्तारण होता है तो दोनों के लिए एक सुखद अनुभव करायेगा और आपके अंदर भी संतोष का भाव पैदा होगा। सचिव द्वारा सभी पारा विधिक स्वयं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 29 जुलाई से 03 अगस्त, 2024 तक आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत की चर्चा करते हुए कहा कि इस जिले से सम्बन्धित कुछ मामलें जो सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है और उनकी सूची प्राप्त हुआ है उन पक्षकारो को पारा विधिक स्वयं सेवकों के माध्यम से नोटिस प्रेषित की जा रही है। सभी पारा विधिक स्वयं सेवकों को आह्वान किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित विशेष लोक अदालत से सम्बन्धित जो नोटिस आपको उपलब्ध कराया गया है उनका तामिला पक्षकारो तक ससमय कराते हुए उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय तक पहूँच सुनिश्चित कराये जिससे कि उनके मामलें को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई किया जा सके।