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दाखिल – खारिज का आवेदन अस्वीकृत करने के पूर्व आवेदक का पक्ष जानेंगे सीओ

पटना संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा

बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब राज्य में अब दाखिल-खारिज के किसी आवेदन को अंचल स्तर पर एक बार में सीधे अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। इसे अस्वीकृत करने से पहले आवेदक से उसका पक्ष जानना होगा। बिना मामले की सुनवाई किए कोई सीओ या राजस्व अधिकारी सिर्फ कारण लिखकर इसे अस्वीकृत नहीं कर सकेगा। विभाग के अपर सचिव ने आदेश पालन कराने के लिए सभी डीएम को पत्र लिखा है।