औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम ने हसपुरा थानाध्यक्ष से कारण पूछा नोटिस हसपुरा थाना कांड संख्या 168/21 बी०पी० संख्या 1001/23/72/23 वाद में वाद दैनिकी के संबंध में डी०बी० नम्बर 840 दिनांक 21.9.2023 को निर्गत किया गया। तथा 5.10.2023 को असमार पत्र निर्गत किया गया लेकिन अभी तक थानाध्यक्ष के द्वारा वाद दैनिकी के

संबंध में कोई प्रतिवेदन इस न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है। जिसके कारण जमानत आवेदन में आगे की कार्रवाई बाधित है। न्यायालय ने कारण पूछा नोटिस के माध्यम से न्यायालय की आदेश की अवहेलना के लिए क्यों ना आपके वरिष्ठ पदाधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सूचित किया जाए। इस संबंध में न्यायालय द्वारा 18.10.2023 के पूर्व थानाध्यक्ष को सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश निर्गत किया गया है।