पटना संवाद सूत्र खबर सुप्रभात समाचार सेवा
बिहार में ड्रोन उड़ाने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए ड्रोन के मालिक ऑनलाइन डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर अपना रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदक को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की

जाएगी। साथ ही 250 ग्राम से ज्यादा वजनी ड्रोन उड़ाने के लिए पायलट के पास लाइसेंस जरुरी होगा। अंतरराष्ट्रीय सिमा और एयरपोर्ट के करीब वाले रेड जोन में ड्रोन उड़ाने पर रोक होगी।