औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद वैसे लोगों जो अत्यन्त ही गरीब वंचित, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला इत्यादि जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के धारा 12 के अधीन आते हैं, उन्हें उनके वादों में सशक्त एवं बेहतरीन बचाव हेतु एक नई प्रणाली की शुरूआत किया गया है जिसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद ने विस्तृत विज्ञापन

प्रकाशीत किया है। इस बचाव पक्ष प्रणाली के अन्तर्गत एक मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता 02 उप विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता एवं 02 सहायक विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता की संविदातात्मक पूर्णकालिक अधिवक्ताओं की नियुक्ति करेगी इसके अन्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकार ने विस्तृत विज्ञापन अपने नोटिस बोर्ड के साथ-साथ औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के वेवसाईट पर उपलब्ध है, इसके साथ ही सम्बन्धित विधि संघ एवं अधिवक्ता संघ के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त पद पर चयनित होने वाले अधिवक्ताओं की नियुक्ति पूर्णकालिक होगी जो विधिक सेवा प्राधिकार के अन्तर्गत उपलब्ध वादों में न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगें इसके अतिरिक्त उन्हें किसी अन्य वादों में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। इनका कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार में प्राप्त होने वाले वैसे वादों जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकार के कार्यालय में न्यायालय से या मण्डल कारा से अभियुक्तों के बचाव हेतु प्राप्त होंगें उनमें उनका पक्ष सशक्त रूप से न्यायालय के समक्ष रखते हुए उसका हर स्तर पर कार्यवाही एवं निगरानी के साथ-साथ विधिक सहायता अन्तर्गत हर वह काम करेंगें जो एक बचाव अधिवक्ता किसी वाद में करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैसे योग्य अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किया है जो विज्ञापन में प्रदर्शित योग्यता को धारण करते हैं वे 07.06.2023 तक निबन्धित डाक अथवा हाथो-हाथ प्राधिकार के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
विदित हो कि उक्त सम्बन्ध में पूर्व में आवेदन मांगी गई थी उक्त समय के आवेदन और प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नये सिरे से आवेदन मांगी गयीं है।