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न्यायालय के अवमानना पर कठोर कार्रवाई, मुफ्फसिल थानाध्यक्ष के वेतन से कटेगा 10 हजार रुपए

औरंगाबाद से अधिवक्ता सतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 125/20 में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि थाना प्रभारी के वेतन से दस हज़ार रुपए कटौती किया जाए और इस न्यायिक आदेश के अनुपालन के लिए सूचना आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजा जाएं, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि लम्बित जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है वाद दैनिकी की मांग 24/03/23 और स्मारपत्र से 10/04/23 को की गई थी पुनः कारण पृच्छा 26/04/23 को भेजा गया परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है न्यायिक आदेश के लगातार हो रही अवमानना पर जज ने आज़ कठोर कार्रवाई की है.

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