औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने महिला थाना कांड संख्या 05/20,जी आर 15/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त दयानंद कुमार नारायण पुर नवादा को महिला से छेड़छाड़ के मामले में सज़ा सुनाई है, सहायक अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा कि भादंवि धारा 354 में तीन वर्ष की सजा पांच हजार जुर्माना लगाया गया है वहीं 354 ए में दो वर्ष की सजा और चार हजार जुर्माना लगाया है दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 18/01/22 को
सुचिका ने अभियुक्त पर अहरी औरंगाबाद में छेड़खानी का आरोप लगाया था गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त 27 दिन जेल में रहा था।