औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे तीन अमित कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 253/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तेरह अभियुक्तों को जानलेवा हमला के मामले में दोषी करार दिया है एपीपी इरशाद आलम ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 05/04/23 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मोतीलाल सिंह चौरम दाउदनगर ने 11/05/21 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि जमीनी विवाद में मदन सिंह के खलिहान में भुसा ढो रहे राजु कुमार को धारदार हथियार से मार कर घायल कर दिये थे, जिनमें 15 नामजद अभियुक्त बने थे एक नाबालिग था,एक फरार है तो तेरह अभियुक्तों पप्पू कुमार, युगल कुमार, अरबिद सिंह, अरूण सिंह, सुभाष सिंह, बिरेन्द्र सिंह, सुधीर सिंह , रंणधिर सिंह, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार बच्चु कुमार सधीर कुमार सुनील सिंह चौरम
दाउदनगर को दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया है सज़ा 05/04/23 को सुनाई जाएगी।