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अपहरण कर रेप करने के आरोपी हुआ दोषी करार

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने गोह थाना कांड संख्या 92/14 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त चंदन कुमार भवानीपुर गोह को स्पेशल एक्ट में दोषी पाया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त चंदन कुमार को भादंवि धारा 366ए,376 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 29/03/23 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग इंटर की छात्रा
के पिता ने 16/08/14 को
गोह थाना में दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि गांव से 13/08/14 को छात्रा प्रतिदिन के भांति
गोह टयुशन पढ़ने गई थी
दोपहर तक लोट कर नहीं नहीं, खोजबीन के क्रम में सहेली से पता चला कि गंदे नियत से अभियुक्त बाईक से अपहरण कर डेल्हा गया ले गया है, अभियुक्त के घर गया तो अभियुक्त के परिजनों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और धमकी देने लगें तत्पश्चात न्याय और छात्रा बरामदगी के लिए थाना की शरण ली।

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