औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 133/2000 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए चोरों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि भादंवि धारा 302/34 में अभियुक्त नरेश पासवान, दिनेश पासवान, सम्परीया देवी, सरस्वती देवी करमाही दाउदनगर को आजीवन कारावास की सजा और बीस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी,अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि चोरों अभियुक्तों को चार दिन पहले निर्णय पर दोषी ठहराया गया था और जेल भेज दिया गया था,
प्राथमिकी 09/08/2000 को मृतक राधाकिशुन के भतिजा रितेश कुमार पिलाछी दाउदनगर ने दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि मेरे चाचा करमाही रिश्तेदारी में आते जाते रहते थे मगर किसी बात को लेकर अभियुक्तों ने रात्रि में चोर चोर हल्ला कर लाठी खंती फरसा से हमला कर गंभीर रूप से चाचा को घायल कर दिया जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी के अन्य दो अभियुक्त परमेश्वर पासवान और भुवनेश्वर पासवान की मृत्यु हो चुकी है, चारों अभियुक्तों को तेईस साल बाद सज़ा सुनाये जाने के बाद परिजनों ने संतोष ब्यक्त किया है।