29 साल पुरानी केस में हुई फैसला

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने एस टी आर 226/94, देवकुंड थाना कांड संख्या 21/94 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनो अभियुक्तों को भादंवि धारा -341/323/34 में दोषी करार दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि रामचंद्र सिंह, रामविनय सिंह,जय किशोर सिंह से न्यायालय द्वारा वादा लिया गया कि आगे से
कोई अपराध न करेंगे इसी शर्त पर छोड़ दिया गया है अधिवक्ता ने बताया कि वाद के सुचक रामेश्वर सिंह ने 05/05/94 को अपने पड़ोसी पर आरोप लगाया था कि दिवाल खड़ा करने पर पड़ोसीगण विवाद करते हुए मारपीट किए और वे
घायल हो गए थे, जिसकी सूचना थाना में दी।

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