औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिका शर्मा ने नगर थाना कांड संख्या 343/16 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त वसीम अकरम अंसारी विगहा हरिहरगंज पलामू को भादंवि धारा 279 और 337 में दोषी करार दिया है नवीन कुमार चर्तुवेदी सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि भादंवि धारा 279 में 500 रू जुर्माना और धारा 337 में 500 जुर्माना लगाया है जुर्माना राशि कुल एक हजार न देने पर एक माह सधारण कारावास होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 17/11/16 को परि पु अ नि शेखर शौरभ ने दर्ज कराया था जिसमें कहा गया था कि शाम में रामाबांध बाईपास पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था तेजी और लापरवाही से महिन्द्रा जाइलो गाड़ी ने सिपाही जगदीश सिंह डुमरा सितामढी को सड़क पर जोरदार टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा पिछा करने पर चालक गाड़ी छोड़ फरार हो गया था, गाड़ी को जप्त कर थाना लाया गया था, वहीं एक दुसरे वाद बारूण थाना कांड संख्या 137/09 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मिस नेहा ने अभियुक्तों को भादंवि धारा 323ए और 341 में दोषी करार दिया है, सहायक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चर्तुवेदी ने बताया कि अभियुक्त सुरेश मेहता,कमला मेहता छतरपुर बारूण को भादंवि धाराओं में दोषी पाने के उपरांत अपराधी परीविक्षा के लाभ देते हुए आइंदा अपराध न करने के चेतावनी देकर छोड़ा गया।
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