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जीएसटी नम्बर अंकित नहीं करने वाले व्यवसायिकों पर होगा कारवाई

औरंगाबाद, अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात

राज्य कर संयुक्त आयुक्त अंचल प्रभारी सुनील कुमार सिंह के अध्यक्षता में औरंगाबाद जिला मुख्यालय में एक बैठक आहुत की गई। बैठक में अधिवक्ताओं के अलावे व्यापारी, टैक्स प्रैक्टिशनर, सीए भी उपस्थित थे। इसके अलावे आयकर संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार पाल एवं सरिता सिंह भी मौजूद थे। बैठक में कहा गया कि जो भी व्यापारी अपने व्यवसाय स्थल,दुकान , गोदाम पर डिस्प्ले बोर्ड लगा कर फर्म

का नाम और जीएसटी नम्बर अंकित नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध जीएसटी के नियम 18(ए) के तहत 25000जूर्माना वसुला जायेगा।बैठक में कहा गया कि जीएसटी के नियम 18(ए)और 18(बी) के तहत जीएसटी नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।

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