अम्बुज कुमार, खबर सुप्रभात
औरंगाबाद जिले में अनुज्ञप्ति प्राप्त अग्नेयास्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन 9-17जनवरी तक अपने अपने संबंधित थानों में थानाध्यक्ष एवं प्रति नियुक्त अधिकारियों के उपस्थित में किया जाएगा। जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि छोटे अग्नेयास्त्र पिस्टल एवं रिवाल्वर का सत्यापन थानों में नहीं होगा। छोटे अग्नेयास्त्र पिस्टल एवं रिवाल्वर का सत्यापन जिला शस्त्र कार्यालय औरंगाबाद में प्रति नियुक्त अधिकारियों के उपस्थित में कराया जायेगा। प्रेस नोट में कहा गया है कि जो लोग अपने अपने अग्नेयास्त्र एवं कारतूस का समय सीमा के अंदर सत्यापन नहीं कराएंगे उनका अनुज्ञप्ति निलम्बित करते हुए रद्द किया जायेगा।