औरंगाबाद खबर सुप्रभात
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के लम्बित मामलों के निपटारे में राष्ट्रीय लोक अदालत अहम भुमिका अदा कर रही है इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद का 209 लम्बित मामलों का निष्पादन किया गया है जो धिरे धिरे यथासंभव अपने उद्देश्य के पूर्ति में निरंतर प्रयत्नशील है जिसका लाभ आम जनता उठा रहे हैं और खुशी खुशी अपने उपर लम्बित सूलहनीय वादों से मुक्त हो रहे हैं आज से दस साल पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद और लोक अदालत को बहुत कम लोग जानते थे प्रचार प्रसार और जागरूकता के कारण बड़ी संख्या में आम जनता इसकी लाभ ले रहे हैं , अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सूलहनीय अपराधिक मामले चाहे वो दस साल से लम्बित हो या इसी साल न्यायालय में याचिका दाखिल किया गया हो दोनों पक्षों ने सहमति जताई और वाद समाप्त,
अधिवक्ता ने बताया कि कुछ उदाहरण है आठ साल पहले की एक मोटर दुर्घटना वाद एम भी 42/14 जिसकी प्राथमिकी दस साल पहले 25/12/12 को दर्ज कराई गई थी सूचक आलोक ने कहा था कि उसके पिता उपेन्द्र यादव प्रतापपुर जैतिया गोह रफीगंज से स्पलेंडर घर वापस आने के क्रम में कैपर गाड़ी ने धक्का मारा बुरी तरह घायल कर दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी उर्मिला देवी को रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी
सात लाख मुआवजा लोक अदालत के माध्यम से हुए समझौते के आधार पर देगी, एक दुसरे वाद एम भी 47/13 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मृतक मो हलीम अंसारी पुरानी कांजी मुहल्ला औरंगाबाद के पत्नी जैबुन निशा को 6:5 लाख समक्षौता राशि देगी, इनका पति का मोटर दुर्घटना में 26/07/13 को बिजोली मोड़ औरंगाबाद के पास मृत्यु हो गई थी,साथ में एक नया मुकदमा एम भी 09/22 जिसे न्यायालय में प्रस्तुत हुए चार माह हुए हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में दावाकर्ता सोनी देवी कोईलवा हसपुरा को 09 लाख समझोता राशि पर समझौता श्रीराम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ हुआ है उनके पति सुमन मिस्त्री का मोटर दुर्घटना में 06/03/20 को हुआ था आपको मालूम कि 15/09/20 के बाद घटीत मोटर दुर्घटना के मामले जिला प्रशासन द्वारा देखी जा रही है,