तजा खबर

किशोर न्याय परिषद ने किया चार वादों का निष्पादन

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट

आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद ने चार महत्वपूर्ण वादों का निष्पादन किया है,
किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने आज नगर थाना कांड संख्या 532/22 में सुनवाई करते हुए एकमात्र किशोर को भादंसं की धारा में दोषी पाते हुए एक माह रेडक्रॉस सोसायटी औरंगाबाद में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है आपको मालूम कि किशोर एक माह से हिरासत में था, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मदनपुर थाना कांड संख्या 228/22मे तीन माह से कस्टडी में रहे किशोर को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 18: 1सी के लाभ देकर छोड़ा गया,वहीं कुटुंबा थाना कांड संख्या 210/22 में दो किशोर को दो माह तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है,तथा गोह थाना कांड संख्या 50/19 में किशोर को किशोर न्याय अधिनियम के धारा 18:1 सी के अंतर्गत छोड़ दिया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि विगत कुछ महीनों से किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद में वाद निष्पादन में तेजी आई है और 2022 के वादों का भी निपटारा किया जा रहा है,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *