औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
सहायक अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने आज 24 साल पुरानी वाद जम्होर थाना कांड संख्या 211/98 में सुनवाई करते हुए अभियुक्त गणेश यादव, सुरेश यादव गीजना जम्होर को भा दं सं की धारा 341,323,427/34 में दोषी करार दिया और प्रथम अपराध के कारण डांट फटकार कर छोड़ दिया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त जमानत पर थे