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हत्या मामले में किशोर को न्यायलय ने किया बरी , मामला 32 साल पुराना देव थाना क्षेत्र का

औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट


आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने 31/1990 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र किशोर को भादंसं की धारा 147/148/149/307/302 में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि किशोर अब सफल किसान की जिंदगी जी रहा है उसे संदेह का लाभ मिला

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