आलोक कुमार केन्द्रीय न्यूज डेस्क खबर सुप्रभात
बिहार में नगर निकाय चुनाव -2022 के घोषणा होते ही प्रदेश में राजनैतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में दो चरणों में निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण के लिए 18 दिसंबर को मतदान और इसकी मतगणना 20 दिसंबर को कराई जाएगी। जबकि दूसरे चरण के चुनाव के लिए 28 दिसंबर को मतदान और 30 दिसंबर को मतगणना कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीते 4 अक्टूबर को पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया था। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जतायी थी। हाईकोर्ट ने बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग को अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन करने में विफल बताया था। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई कर फैसला सुनाने को कहा था। 4 अक्टूबर 2022 को इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसका बिहार में पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आऱक्षण पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कहा था कि उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछड़ों के आरक्षण के लिए तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं की।