औरंगाबाद से अधिवक्ता शतीश स्नेही का रिपोर्ट
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे वन सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट पंकज मिश्रा ने हसपुरा थाना कांड संख्या 135/17 में में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त हर्षवर्धन प्रसाद आदर्श नगर हसपुरा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में दोषी पाते हुए दो माह की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया है स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है जेल में अब तक के बिताये अवधि में, दो माह पुरा होने और जुर्माना जामा करने पर रिहा किया जाएगा, बचाव पक्ष से अधिवक्ता कामाख्या सिंह ने भाग लिया, अभियुक्त को थाना प्रभारी ने 30/06/17 को 400 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा था जो उसने अपने बाइक के डिकी में रखा था