आर्म्स एक्ट में दोषी को हुई सज़ा

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मदनपुर थाना कांड संख्या -490/23,टीआर-2285/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधीन अभियुक्त पंकज कुमार सिंह घोड़ातारा ओबरा को भादंवि धारा -379 में तीन साल सश्रम कारावास और पच्चीस सौ रुपए जुर्माना और धारा -411 में तीन साल सश्रम कारावास और पच्चीस सौ रुपए जुर्माना लगाया है तथा आर्म्स एक्ट के धारा 25(1-B)a मे दो वर्ष छः महीने साधारण कारावास और पच्चीस सौ रुपए जुर्माना और धारा 26 में दो वर्ष छः महीने साधारण कारावास की सज़ा और पच्चीस सौ रुपए जुर्माना सुनाई है, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी सभी सजाएं साथ साथ चलेगी,जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियोजन की ओर से 07 गवाही हुई थी जप्त एक लोहे का लोडेड देशी कट्टा और 46.24 ग्राम जेवरात का जप्तिसूची बना था, अभियुक्त के कोई अधिवक्ता नहीं होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद द्वारा कानूनी सहायता रक्षा परामर्श दाता अधिवक्ता रंणधिर कुमार ने बचाव पक्ष से अपना पक्ष रखा और पहली अपराध पर कम सज़ा की मांग की, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद सूचक एएसआई दिलीप कुमार सिंह दिनांक 05/11/23 को गश्ति करते हुए मनिका गांव पहुंचे तो गुप्त सूचना मिली कि परसावा मोड़ स्कूल के पास कुछ लोगों ने एक चोर‌ को पकड़ कर रखा है जब घटना स्थल पहुंचे तो पाया कि अभियुक्त एक साइकिल चोरी करते पकड़े गए हैं जब अभियुक्त की तलाशी ली गई तो कमर के दाहिने तरफ खोसा हुआ लोहे का लोडेड देशी कट्टा और जेवरात बरामद किया जिन्हें कोर्ट में प्रर्दश कराई गई थी।