दस साल सश्रम कारावास

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा


व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज लक्ष्मी कांत मिश्रा ने कुटुंबा थाना कांड संख्या -75/13, जी आर -1508/13 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त अरविंद कुमार भुईयां उम्र 27 साल,हनैया कुटुंबा को भादंवि धारा 366 में सात साल की सजा और

बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, भादंवि धारा -376 और 4 पोक्सो एक्ट में दस साल की सजा और तीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है, सजाएं साथ साथ चलेगी, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 01/07/13 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी और आरोप गठन 30/10/13 को हुई थी, स्पेशल पीपी ने बताया कि अभियुक्त को 15/01/26 को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में दोषी करार दिया था, अभियोजन की ओर से 06 गवाही हुई थी, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर दिलाई जाए।