स्थायी लोक अदालत को सषक्त सषक्त बनाने में वार्ड पार्षदों की भूमिका अहम : अध्यक्ष

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

सेवा निवृत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष श्री अशोक राज द्वारा जनहित से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण में गति लाने तथा जिला के आमजन तक इसकी पहुॅच सुनिष्चित करने हेतु नगर परिषद् स्थित सभी वार्ड

पार्षदों के साथ एक बैठक आयोजित किया गया। जिसमें स्थायी लोक अदालत के सदस्य हृषिकेष तथा नगर परिषद् अध्यक्ष श्री उदय कुमार गुप्ता सहित कई वार्ड पार्षदों की उपस्थित रहीं। इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद अन्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकारण अधिनियम की धारा-22 बी के तहत स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाऐं) औरंगाबाद जिला में स्थापित है, जिसके अन्तर्गत वायु, सडक, या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन सेवा, डाक, टेलीग्राफ, या टेलीफोन सेवा, किसी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रौशनी या पानी की आपूर्ति, लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली,, अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा, बीमा सेवा, मनरेगा, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान, आवास और भू-’सम्पदा सेवा, और किसी ऐसी सेवा को शामिल किया गया है जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार जो भी स्थिति हो, लोकहित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा में घोषित किया गया है से सम्बन्धित मामलें को प्रमुखता से देखा जा रहा है। उन्होंने उपस्थित नगर परिषद् के अध्यक्ष के साथ-साथ उपस्थित सभी वार्ड पार्षदों से कहा कि अपने-अपने वार्ड से सम्बन्धित आमजन को उपरोक्त सेवाओं का लाभ प्राप्त कराने के लिए सभी को सामूहिक रूप से पहल करने की आवष्यकता है। स्थायी लोक अदालत का और प्रभावी क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाऐं में इसकी भूमिका से अधिक से अधिक लोगो को आप सभी मिलकर फायदा पहुॅचाऐं इस हेतु अधिक से अधिक सभी स्तरो से प्रचार-प्रसार सुनिष्चित करने पर बल दिया गया और इस हेतु सभी से सहयोग मांगा गया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष तथा सेवा निवृत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अशोक राज ने बैठक में कहा कि प्रारम्भिक स्तर पर ही कई प्रकार के मामलों को स्थायी लोक अदालत के तहत देखा जा रहा है परन्तु जन जागरूकता तथा जानकारी के अभाव में कई लोग इस प्रकार की सेवाओं से वंचित है जिन्हें स्थायी लोक अदालत के तहत लाना आवष्यक है और इसके लिए आप सभी का प्रयास हो और जनहितकारी मामलो के निस्तारण में आपकी भूमिका से लोगो को सहायता प्राप्त होता है तो आप अपने वार्ड से सम्बन्धित कई समस्याओं को सफल कराने में सहभागी होंगें। इस बैठक में नगर परिषद् अध्यक्ष ने आष्वास्त किया कि नगर परिषद् अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण होने वाले कई मामलों में उनके द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। नगर परिषद् अध्यक्ष द्वारा द्वारा जिला वासियों से अपील भी किया गया कि जनोपयोगी सेवाओं के लाभ हेतु स्थायी लोक अदालत सर्व सुलभ है और जिलावासी इसका लाभ उठायें।