पोक्सो एक्ट में दोषी को सज़ा हुई

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा ने मदनपुर थाना कांड संख्या -196/23, पोक्सो वाद संख्या -48/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त मिथुन कुमार फेसर को सज़ा सुनाई है स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि

अभियुक्त को भादंवि धारा -366 में पांच साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी और पोक्सो एक्ट की धारा 12 में तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है जूर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी अभियुक्त जो 8 माह 04 दिन जेल में रह चुका है वह सजावधि में समाहित होगी,साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को आदेश दिया गया है कि पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर दिलाने का प्रयास किया जाएं, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के मां ने 04/05/23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि मेरी बेटी फेसर रहती थी अभियुक्त की गंदी नजर से बचाने के लिए अपने भाई के पास बुधौल आमस भेज दिया था तो अभियुक्त ने बुधौल से ही नाबालिग लड़की का
शादी के नियत से बहला फुसलाकर कर अपहरण कर लिया था, पीड़िता 04/06/23 को बरामद हुई थी और अभियुक्त को जेल भेज दिया गया था, घटना के समर्थन में आरोप पत्र -24/07/23 को आई थी आरोप गठन -20/05/24 को हुई थी आरोपी को 14/11/25 को उल्लेखित धाराओ में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था, अधिवक्ता ने आगे बताया कि पीड़िता और अभियुक्त सज़ा सुनाई जाने के पश्चात रोने लगे थे।