अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा
किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसिजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने बारूण थाना कांड संख्या -302/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो विधि विरूद्ध किशोर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारूण में दस दिन

सामुदायिक सेवा देने का आदेश दिया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारूण के प्रभारी को आदेश दिया गया है इस अवधि में विधि विरूद्ध किशोर के आचरण और व्यवहार से सम्बंधित प्रतिवेदन एक निश्चित समय तक किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद में प्रस्तुत करें साथ में यह भी आदेश दिया गया है कि विधि विरूद्ध किशोर के नाम पता और सेवा अवधि का सार्वजनिक न किया जाए।
