बैंक ऋण से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण में रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश का बैंक अनुपालन करें : जिला जज

अम्बुज कुमार खबर सुप्रभात समाचार सेवा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री राज कुमाऱ द्वारा 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण हेतु मंडल प्रमुख, पंजाब नेशनल बैंक, औरंगाबाद अंचल, अग्रणी बैंक प्रबन्धक, क्षेत्रीय

प्रबन्धक, बिहार ग्रामीण बैंक, के साथ साथ जिले के प्रमुख बैंक के पदाधिकारियों के साथ अपने प्रकोष्ठ में बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बैंकिंग से जुडे सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा –निर्देश के अनुरूप बैंक ऋण से सम्बन्धित मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करायें तथा पक्षकारो को अधिक से अधिक राहत प्रदान करें। जिला जज द्वारा उपस्थित बैंकिंग क्षेत्र से जुडे पदाधिकारियों को कहा सरकारी अनुदान पर बैंक शाखाओं द्वारा सूद लगाने तथा वसूलने की कार्रवाई से सम्बन्धित मामला प्रकाश में आया है, जिसके लिए सभी बैंक से जुड़े पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। जिला जज द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से सम्बन्धित मामलें में पक्षकार अधिक राहत पाने के उद्देष्य से आतें है, इसलिए ऐसे मामलों में बैंक से जुडे सभी पदाधिकारियों को लचिला रूप अपनाकर ऋण वादों का निस्तारण करना चाहिए और ऋण से जुडे जिन मामलों में अनुदान दिया जा सकता है अनुदान का लाभ ऋणधारियों को प्राप्त हो इस प्रक्रिया का अनुपालन भी आवशयक रूप से करना चाहिए। इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तान्या पटेल भी उपस्थित रहीं। उनके द्वारा बैंक पदाधिकारियों से कहा गया कि ऋण से सम्बंधित मामलों में लोगो के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए निस्तारण करायें ताकि लोगो को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।